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17 लाख लोगों ने ज्यादा पेंशन के लिए किया आवेदन, बकाया राशि का कर्मचारी को करना होगा भुगतान !

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Posted On:Monday, November 6, 2023

EPFO हायर पेंशन: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में 17 लाख से ज्यादा लोगों ने ऊंची पेंशन के लिए आवेदन किया है. ईपीएफओ अब आवेदन करने वालों को बकाये के लिए मांग पत्र भी भेज रहा है. इसके तहत कुल 1974 करोड़ रुपये की मांग की गयी है. वहीं इस प्रक्रिया के तहत अब तक 32951 लोगों को मांग पत्र दिये जा चुके हैं। यह जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की हालिया बैठक में दी गई. इतनी बड़ी संख्या में आवेदन होने के कारण सभी आवेदनों पर कार्रवाई करने में कुछ समय लग सकता है।

उनके आवेदन में संशोधन की मांग की जा रही है

कुल 17 लाख आवेदनों में से 6 लाख 29 हजार आवेदनों का सत्यापन पूरा हो चुका है। जबकि 5 लाख से अधिक आवेदनों में नियोक्ताओं को अतिरिक्त विवरण प्रदान करने और विसंगतियों को ठीक करने के लिए भी कहा गया है। जबकि 3,618 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं. ट्रस्ट की बैठक में सभी आवेदनों का निपटारा होने के बाद ही उच्च पेंशन व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी. पैसा जमा करने वाले आवेदक उच्च पेंशन के पात्र होंगे।

ब्याज सहित भुगतान की जाने वाली राशि

ऐसी संभावना है कि अतिरिक्त भुगतान के रूप में जो भी राशि निर्धारित की जाएगी, उसे ब्याज सहित चुकाना होगा। अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों को इस बारे में सूचित किया जाएगा। उच्च पेंशन के लिए निर्धारित कोई भी अतिरिक्त या बकाया राशि पीएफ खाते में मौजूद राशि से काट ली जाएगी। यदि पीएफ खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है, तो सदस्य को सीधे या नियोक्ता के माध्यम से जमा करना होगा।

नये नियम से क्या बदला?

दरअसल, केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर 1 सितंबर 2014 को नया नियम लागू किया था. जिसमें पेंशन योग्य वेतन सीमा 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई. और इसके तहत मूल वेतन के 8.33 फीसदी के बराबर पेंशन राशि जमा करने का प्रावधान किया गया था. लेकिन नए नियम में सरकार ने 15,000 रुपये से अधिक आय वाले कर्मचारियों के लिए उच्च योगदान विकल्प को हटा दिया है। पेंशन खत्म करने का प्रावधान सितंबर 2014 से सब्सक्राइबर्स पर लागू होना था। इस नियम के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के पक्ष में फैसला सुनाया. यानी अब 15,000 रुपये से ज्यादा बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी भी पेंशन में 8.33 फीसदी योगदान कर सकेंगे.


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