ताजा खबर
विक्रम के बर्थडे पर ‘चियान 63’ का फर्स्ट फ्लेम टीज़र रिलीज़ हुआ, फैंस बोले—अब आएगा असली धमाका!   ||    सलमान खान की नई फिल्म का धमाकेदार आगाज़, वामशी पैडिपल्ली के साथ शुरू हुई मेगा एंटरटेनर की शूटिंग!   ||    “सुल्तान से कोई मुकाबला नहीं” — ‘Glory’ लॉन्च पर पुलकित सम्राट ने सलमान खान को बताया असली OG   ||    यामिनी मल्होत्रा की लग्ज़री छलांग—करोडो की मर्सिडीज खरीदी   ||    ‘पति पत्नी और वो दो’ की नई रिलीज डेट फाइनल!   ||    CBSE 12वीं रिजल्ट 2026: अप्रैल के अंत तक आ सकते हैं नतीजे; 18 लाख से ज्यादा छात्रों की धड़कनें तेज   ||    IPL 2026: KKR की लगातार हार से बढ़ा दबाव, गुजरात टाइटंस ने रोमांचक मुकाबले में मारी बाजी   ||    कश्मीर में भूकंप के झटके, लोग घरों से बाहर निकले   ||    प्रियंका गांधी ने कहा कि सीटें बढ़ाना सत्ता में बने रहने की साजिश थी।   ||    Shreyas Iyer का बड़ा बयान - आईपीएल खिताब जीतना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य   ||   

केरल हाईकोर्ट ने कहा- बैंक जब्त घर से बिल्ली मिले तो मालिक को लौटाए, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Wednesday, October 1, 2025

मुंबई, 01 अक्टूबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। केरल हाईकोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक कर्ज वसूली मामले में सुनवाई करते हुए बैंक को अंतरिम आदेश दिया है कि जिस घर को सीज किया गया है, उसकी तलाशी ली जाए और अगर वहां से बिल्ली मिलती है तो उसे मालिक को लौटा दिया जाए। अदालत ने यह आदेश उस याचिका पर दिया जिसमें कर्जदार ने घर सीज होने के बाद अपने बच्चों के पढ़ाई के सामान और पालतू बिल्ली के घर में फंसे होने की बात कही थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।

मामला चेरथला निवासी मुहम्मद निशाद और उसकी पत्नी से जुड़ा है। उन्होंने बैंक से लोन लिया था और बदले में अपना घर गिरवी रखा था। लोन की किस्तें न चुका पाने पर बैंक ने SARFAESI एक्ट के तहत घर सीज कर लिया। निशाद ने बैंक से समय मांगा, लेकिन राहत नहीं मिली और उसका सारा सामान और पालतू बिल्ली घर के अंदर ही बंद हो गए।

निशाद ने सबसे पहले लोन रिकवरी ट्रिब्यूनल एर्नाकुलम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। फिर उसने मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दी, जहां एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया। कोर्ट ने निशाद को निर्देश दिया कि वह बैंक को 7.5 लाख रुपये अदा करे, लेकिन रकम चुका न पाने के बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट को निशाद ने बताया कि उसके बच्चे नाबालिग हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। उनके पढ़ाई का सामान और उसकी बिल्ली घर में फंसी हुई है। इस पर अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए बैंक को कहा कि घर की तलाशी ली जाए और बिल्ली बरामद होती है तो उसे उसके मालिक को लौटा दिया जाए।


मिर्ज़ापुर और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. mirzapurvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.