ताजा खबर
‘जेलर 2’ की शूटिंग पूरी, रजनीकांत के मुथुवेल पांडियन की वापसी पर फैंस का जश्न शुरू   ||    ‘आवारापन 2’ का इमोशनल रिटर्न—इमरान हाशमी ने पोस्टर्स के साथ रिलीज़ डेट की कन्फर्मेशन से बढ़ाया एक्सा...   ||    बिना गोली चलाए चीन की मास्टरस्ट्रोक जीत ईरान-अमेरिका युद्ध से जिनपिंग को मिले 4 बड़े फायदे   ||    भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर वाशिंगटन में मंथन, जल्द मिल सकती है खुशखबरी   ||    यूपी में खिलेगा कमल, सपा का 'टोपी' वाला ढोंग खत्म: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का अखिलेश यादव पर तीखा ...   ||    महिला आरक्षण पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, CM योगी बोले कांग्रेस और सपा का चेहरा अलोकतांत्रिक   ||    दलाल स्ट्रीट पर छाने को तैयार Razorpay 6 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर आएगा IPO निवेशकों के लिए कमाई का स...   ||    तेल की जंग में तेहरान की ललकार! प्रतिबंधों पर दी बड़ी धमकी; ‘ईरानी तेल रुका तो दुनिया को भुगतने होंग...   ||    IPL 2026: स्टार गेंदबाजों से सजी मुंबई इंडियंस की 'पेस बैटरी' हुई फेल, आंकड़ों में सबसे फिसड्डी   ||    विशाल भारद्वाज ने जयदीप अहलावत को बताया “आज का सबसे बेहतरीन एक्टर, इवेंट में हुआ बड़ा खुलासा   ||   

चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को दिया जवाब, कहा हम गठबंधन रेगुलेट नहीं कर सकते, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Monday, October 30, 2023

मुंबई, 30 अक्टूबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। चुनाव आयोग (EC) ने कहा वो पार्टियों का गठबंधन रेगुलेट नहीं कर सकते। संविधान के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यह उनके अधिकार में नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हम I.N.D.I.A गठबंधन के नाम पर कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास सिर्फ चुनाव कराने और राजनीतिक दलों के गठबंधन को रजिस्टर करने का अधिकार है। EC ने I.N.D.I.A (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस) के नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 4 अगस्त को दिए गए नोटिस के जवाब में यह बात कही। आपको बता दे, बेंगलुरु में 18 जुलाई को 26 विपक्षी दलों ने बैठक की थी। गठबंधन के लिए INDIA नाम का सुझाव सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया था।

दरअसल, तीन महीने पहले 3 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि विपक्षी गठबंधन का नाम बदल दिया जाए। उन्होंने 2024 के चुनाव में फायदे के लिए INDIA नाम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया था कि 19 जुलाई को इस नाम के खिलाफ एक्शन लेने की चुनाव आयोग से अपील की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इस पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने कहा था कि EC ने अब तक कोई जबाव नहीं दिया, इसलिए कोर्ट तक शिकायत आई है। इसकी सुनवाई करना जरूरी है।


मिर्ज़ापुर और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. mirzapurvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.